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शुक्रवार, नवंबर 24

मतदान के लिए निर्वाचक पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य दस्तावेज मान्य

क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है फिर भी आप वोट दे सकते हैं आईए जानते हैं वह कौन से डॉक्यूमेंट है जिनके आधार पर भी हम वोट का प्रयोग कर सकते हैं।

राज्य विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे।।

1. आधार कार्ड।

2. मनरेगा जॉब कार्ड।

3. ड्राइविंग लाइसेंस।

4. पैन कार्ड ।

5. भारतीय पासपोर्ट ।

6. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज।

7. बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।

 8. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।

9. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

10. केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र

11. सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के राजकीय पहचान पत्र।

12. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबीलिटी आईडी कार्ड।

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